बर्षो से खिडीडार सामुदायिक भवन में पुलिस द्वारा ताल बन्द कर लोकहीत की हत्या की जा रही है और आलाधिकारी बन है मुकदर्सक जबकि 15/01/18 को उच्च न्यायालय, पटना का आदेश आया जिसमे स्पष्ट लिखा है कि- the community hall vacated,in the meantime, to allow the public to use the same. किन्तु उच्च न्यायालय के आदेश का लगातार अवमानना किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है किन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ये पदाधिकारी गैरजिम्मेदार व्यक्ति है ऐसे पदाधिकारी को लोकसेवक कहलाने का कोई अधिकार नहीं जो लोकहीत की रक्षा न कर सके।ऐसे पदाधिकारी पे contempt of the court का मुकदमा दायर कर लोक दाईत्व के मुक्त कर लोकहीत मे कार्य करने की मांग करती है "गाँधी युवा मंच" ये पदाधिकारी दुषित मांसिकता से ग्रसित हैं व मनबढू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं.......
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