झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना घोटाला मामले में आरोप गठित हो गया. सीबीआई कोर्ट में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 11, 12, 13(2) व 13(1)(डी) के तहत आरोप गठन की कार्रवाई पूरी हुई. इस दौरान पूर्व सीएम कोर्ट में उपस्थित थे. उनके अलावा सहयोगी विनोद सिन्हा पर भी आरोप गठित किया गया.
दरअसल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सूबे के पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में विद्युतीकरण होना था. लेकिन झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने हैदराबाद की कम्पनी आईवीआरसीएल को गलत ढंग से इस काम का ठेका दिया. आरोप है कि इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 11.40 करोड़ रुपए घूस दिये गये थे.
इस घोटाले को लेकर सबसे पहले निगरानी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा समेत 29 लोगों को आरोपी बनाया गया था. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर केस की सीबीआई जांच शुरू हुई. कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है.



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