कोचांग गैंगरेप मामले में खूंटी कोर्ट ने फादर अल्फांसो आइंद समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया. इस मामले में 19 लोगों की गवाही हुई. गवाह, पीड़िताओं के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इन्हें 15 मई को सजा सुनाई जाएगी. कोर्ट ने फादर अल्फांसो को घटना का साजिशकर्ता माना.

सरकारी वकील सुशील जयसवाल ने कहा कि कोर्ट ने फादर अल्फांसो को साजिशकर्ता करार देते हुए दोषी ठहराया है. उनके अलावा पांच अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है. इस मामले में फादर अल्फांसो, जॉन जोनस टुडू, बलराम समद, बाजी समद उर्फ टकला, जोनास मुंडा. अजुब सांडी पूर्ति और नियल सांडी पूर्ति आरोपी थे. नियल फिलहाल फरार चल रहे हैं.

पिछले साल 19 जून को खूंटी के अड़की प्रखंड के कोचांग गांव में आरसी मिशन स्कूल से पांच लड़कियों को अगवा कर लिया गया था. और जंगल ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया. इस दौरान उनका वीडियो भी बनाया गया. स्कूल के प्रिंसिपल फ़ादर अल्फ़ांसो आइंद की मौजदगी में ही इन लड़कियों को उठाया गया था. बाद में उन्हें पुलिस ने घटना की जानकारी नहीं देने के आरोप में गिरफ़्तार किया था.

पीड़ित लड़कियां एक नाटक मंडली का हिस्सा थीं. और मानव तस्करी के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक करने कोचांग पहुंची थीं. नुक्कड़ नाटक के दौरान ही दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच लोग वहां पहुंचे और सभी को उनकी ही कार में बैठाकर जबरन जंगल की ओर लेकर चले गए. जहां पहले लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया, फिर कथित तौर पर पेशाब भी पिलाया गया.
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