साहिबगंज:- जिला मुख्यालय के साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में चाइल्डलाइन टीम के सदस्यों ने जीआरपी रेल थाना के सुरक्षा बल एवं आरपीएफ रेल थाना सुरक्षा बल के सहयोग से आनेजाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में नाइट आउटरीच कर यात्रियों को जागरूक किया। वही स्टेशन परिसर में लावारिस अवस्था में बैठे हुए बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखा गया। क्योंकि क्षेत्र में बिचौलिया द्वारा बहला फुसलाकर यहां से बड़े बड़े महानगरों में बाल श्रम कराने के लिए ले जाया जाता है एवं बाल तस्करी जैसे मामले पर फोकस किया गया। वही यात्रियों को चाइल्डलाइन के निशुल्क नंबर 1098 की भी जानकारी दी गई एवं बताया गया कि 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए किसी तरह के व्यवसाय में बाल मजदूरी करना पूरी तरह से प्रतिबंध है जिसमें बाल मजदूरी कानून की धारा 3, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस कानून में बच्चा माना गया है। वही धारा 3 (1), 14 से 18 साल के बच्चों को किशोर माना गया है। धारा 4, खतरनाक उद्योग से संबंधित अनुसूची का उल्लेख है। धारा 14, बाल मजदूरी या कि किशोरों को खतरनाक उद्योग में काम कराने पर 2 साल तक की सजा या ₹20000 से 50000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।उक्त मौके पर जीआरपी बाल कल्याण पदाधिकारी पवन कुमार मिश्रा, मो. इनाम, आरपीएफ बल से अभिमन्यु, सचिन कुमार, रमेश कुमार, चाइल्डलाइन टीम सदस्य मनीष पासवान, अंजली सिंह, नीना सिन्हा, बबीता झा, खालिद रज़ा, सैफ अली उपस्थित थे।
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