रांची. रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को बड़ी राहत मिली है. एनआईए कोर्ट  ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. जज नवनीत कुमार की अदालत से पूर्व मंत्री को ये राहत मिली है. पूर्व मंत्री को अब एक अंडरटेकिंग कोर्ट में जमा करना होगा. पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआईए जांच जारी है. इस मामले में राजा पीटर फिलहाल जेल में हैं. वह तमाड़ से विधायक रह चुके हैं. इसलिए इस बार भी तमाड़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. इस सीट पर वो मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन को हरा चुके हैं.

दो साल से जेल में बंद हैं राजा पीटर 

बता दें कि रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में एनआईए ने अप्रैल 2018 में राजा पीटर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. उनके अलावा नक्सली कुंदन पाहन सहित 15 नक्सलियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई. राजा पीटर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या कराने का आरोप है. इसके लिए पांच करोड़ रुपये की सुपारी की बात भी एनआईए की चार्जशीट में आ चुकी है. इस मामले में राजा पीटर पिछले दो साल से जेल में बंद हैं.

2008 में हुई थी रमेश सिंह मुंडा की हत्या

9 जुलाई 2008 को रांची के बुंडू के एसएस हाईस्कूल में एक समारोह के दौरान तमाड़ के तत्कालीन विधायक व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर दी गई थी. इस मामले की पहले रांची पुलिस और फिर सीआइडी ने जांच की. इसके बाद एनआईए ने 28 जून 2017 को इस मामले को टेकओवर किया. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एनआईए जांच कर रही है. एनआईए ने पूर्व मंत्री राजा पीटर, कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन और विधायक के अंगरक्षक शेष नाथ खरवार सहित 15 अभियुक्तों पर चार्जशीट दाखिल की. एनआईए कोर्ट में राजा पीटर को इस कांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया.

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