राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ सोमवार रात प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. उन्होंने अनुराग गुप्ता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. मंगलवार को इससे संबंधित फाइल गृह विभाग को भेजी जाएगी.
चुनाव आयोग ने जून 2017 में उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 171बी और 171सी के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था. आरोप है कि एडीजी गुप्ता ने 2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच दिया और उन्हें धमकाया भी था.
राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कांफ्रेंस कर इससे संबंधित आॅडियो और वीडियो सीडी भी जारी की थी. उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी और जांच में मामला सही पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.



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