झारखंड में 34 नगर निकायों और कुछ नगर निकाय के रिक्त पदों के निर्वाचन के लिए चुनाव 16 अप्रैल को होंगे. इसके लिए झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार यह चुनाव एक चरण में संपन्न होगा.
मई 2018 को समाप्त हो रहा है नगर निकायों का कार्यकाल :
अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के की धारा 539 के तहत झारखंड के राज्यपाल को अपनी अनुसंशा भेजी है कि राज्य के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, रांची नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद, चतरा नगर परिषद, मधुपुर नगर परिषद, गोड्डा नगर परिषद, साहेबगंज नगर परिषद, पाकुड़ नगर परिषद, दुमका नगर परिषद, मिहिजाम नगर परिषद, चिरकुंडा नगर परिषद, फुसरो नगर परिषद, लोहरदगा नगर परिषद, गुमला नगर परिषद, सिमडेगा नगर परिषद, चाईबासा नगर परिषद, हुसैनाबाद नगर पंचायत, लातेहार नगर पंचायत, राजमल नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, खूंटी नगर पंचायत, बुंडू नगर पंचायत, सरायकेला नगर पंचायत, और कुलिया नगर पंचायत का पांच वर्षों का कार्यकाल मई 2018 को समाप्त हो रहा है. यहां कार्यकाल समाप्त होने से पहले झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 16(5) के उपबंधों के अनुसार नगरपालिकाओं के गठन के लिए चुनाव कराना जरूरी है.
नवगठित नगरपालिकाओं के लिए भी होंगे चुनाव :
साथ ही नवगठित नगरपालिकाओं जैसे रामगढ़ नगर परिषद, कपाली नगर परिषद, नगर उंटारी नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायतऔर बरहरवा नगर पंचायत में भी चुनाव संपन्न कराना आवश्यक है. इस तरह कुल 34 नगरपालिकाओं में आम चुनाव कराया जाना है.
कई निकाय क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्त पदों के लिए भी होंगे मतदान :
इसके अलावे राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड ने यह भी अनुसंशा भेजी है कि झुमरीतिलैया नगर परिषद, के अध्यक्ष पद और विश्रामपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 04, देवघर नगर निगम के वार्ड संख्या 25, और धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 31 और 40 में आकस्मिक तौर पर स्थानीय प्रतिनिधियों का स्थान रिक्त है, इन जगहों पर चुनाव होना है.
मई 2018 को समाप्त हो रहा है नगर निकायों का कार्यकाल :
अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के की धारा 539 के तहत झारखंड के राज्यपाल को अपनी अनुसंशा भेजी है कि राज्य के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, रांची नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद, चतरा नगर परिषद, मधुपुर नगर परिषद, गोड्डा नगर परिषद, साहेबगंज नगर परिषद, पाकुड़ नगर परिषद, दुमका नगर परिषद, मिहिजाम नगर परिषद, चिरकुंडा नगर परिषद, फुसरो नगर परिषद, लोहरदगा नगर परिषद, गुमला नगर परिषद, सिमडेगा नगर परिषद, चाईबासा नगर परिषद, हुसैनाबाद नगर पंचायत, लातेहार नगर पंचायत, राजमल नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, खूंटी नगर पंचायत, बुंडू नगर पंचायत, सरायकेला नगर पंचायत, और कुलिया नगर पंचायत का पांच वर्षों का कार्यकाल मई 2018 को समाप्त हो रहा है. यहां कार्यकाल समाप्त होने से पहले झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 16(5) के उपबंधों के अनुसार नगरपालिकाओं के गठन के लिए चुनाव कराना जरूरी है.
नवगठित नगरपालिकाओं के लिए भी होंगे चुनाव :
साथ ही नवगठित नगरपालिकाओं जैसे रामगढ़ नगर परिषद, कपाली नगर परिषद, नगर उंटारी नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायतऔर बरहरवा नगर पंचायत में भी चुनाव संपन्न कराना आवश्यक है. इस तरह कुल 34 नगरपालिकाओं में आम चुनाव कराया जाना है.
कई निकाय क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्त पदों के लिए भी होंगे मतदान :
इसके अलावे राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड ने यह भी अनुसंशा भेजी है कि झुमरीतिलैया नगर परिषद, के अध्यक्ष पद और विश्रामपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 04, देवघर नगर निगम के वार्ड संख्या 25, और धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 31 और 40 में आकस्मिक तौर पर स्थानीय प्रतिनिधियों का स्थान रिक्त है, इन जगहों पर चुनाव होना है.


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