पाकुड़। नगर परिषद,पाकुड़ द्वारा नागरिकों से अधिक होल्डिंग एवं अन्य टेक्स वसूली करने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में  दायर की गई  जनहित याचिका के अस्वीकृत होने के विरुद्ध पाकुड़ शहरी नागरिक मंच ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष छूट याचिका(एस एल पी) दायर की है। मंच के अध्यक्ष प्रवीर भट्टाचार्य एवं सचिव मिथलेश कुमार ठाकुर ने इस आशय की जानकारी दी।
   अध्यक्ष भट्टाचार्य ने बताया कि मंच ने यह याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में  उच्च न्यायालय के आदेश में परिलक्षित त्रुटियों के विरुद्ध एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखण्ड नगरपालिका कर वसूली नियमावली 2013, संशोधित2015 को  असंवेधानिक तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(जेड सी) के प्रावधान के अनुसार पाकुड़ जैसे अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी किया जाना पूर्णतः असंवेधानिक मानते हुए चुनोती दी गई है।
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours