झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री राजा पीटर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्यायाधीश आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राजा पीटर की याचिका को खारिज कर दिया. राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले की एनआईए जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि एनआईए जांच कानून सम्मत नहीं है. सुनवाई के दौरान एनआईए के अधिवक्ता ने राजा पीटर के इस बहस का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद मामले की जांच की जा रही है. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला मानते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.
बता दें कि कुछ दिन पूर्व राजा पीटर सहित 10 आरोपियों पर एनआईए कोर्ट से आरोप गठित किया गया है. रमेश सिंह मुंडा के परिजनों द्वारा आग्रह किए जाने पर सरकार ने मामले की एनआईए जांच की अनुशंसा की थी. बता दें कि मंत्री की हत्या 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह में कर दी गई थी.
इसमें पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद वे संबोधित कर रहे थे. उसी समय कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में आकर फायरिंग शुरू कर दी. इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गई थी.



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