धनबाद कोर्ट ने साल 2017 के तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी भैरवनाथ दसौंधी को फांसी की सजा सुनाई. जबकि तीन अन्य अभियुक्त, भैरवनाथ की प्रेमिका रूपा देवी, भैरवनाथ के पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री देवी को उम्रकैद की सजा दी. सभी पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. चचेरी भाभी से अवैध संबंध में भैरवनाथ ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी थी. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के लोहारबरवा में 3 अक्टूबर 2017 की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था.
घटना के करीब तीन हफ्ते बाद भैरवनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया था. उसने बताया था कि उसके अपनी चचेरी भाभी के साथ अवैध संबंध थे. भाभी उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी. इसी के चलते उसने घटना को अंजाम दिया.



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