केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली. धनबाद कोर्ट के वारंट पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही प्रतिवादी मोहम्मद कलाम आजाद को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

गौरतलब है कि घनबाद कोर्ट ने गत मंगलवार को नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था. मोहम्मद कलाम के अधिवक्ता एचएन सिंह ने अदालत को बताया कि निचली अदालत के आदेश के वावजूद मंत्री अदालत में सशरीर हाजिर नहीं हो रहे हैं. इसलिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार त्रिवेदी ने उन्हें सशरीर हाजिर होने से मुक्त करने व उनकी ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन स्वीकार करने का आग्रह किया था.

दरअसल 19 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्री धनबाद आये थे. उन्होंने टाउन हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूंछ के बाल हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूंछ के बाल. उनके इस कथन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलाम आजाद ने धनबाद कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था.

धनबाद कोर्ट में मामले की सुनवाई को मंत्री ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. हाइकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यप्रणाली पर रोक लगा दी थी. उसके छह महीने से अधिक बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रार्थी के आग्रह पर निचली अदालत ने गत 4 जून को वारंट जारी कर मंत्री को 5 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था.
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