रांची. झारखंड में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के तहत भारी-भरकम जुर्माने (Heavy fines) से तीन महीने तक राहत मिल गई है. नए ट्रैफिक नियम के तहत लगने वाले जुर्माने पर अगले तीन महीने के लिए सीएम रघुवर दास (CM Raghuvar Das) ने रोक लगा दी है. रघुवर दास ने राज्य की जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें. नए ट्रैफिक नियमों के तहत ट्रैफिक पुलिस अब कागजात के अभाव में चालान (Challan) नहीं काटेगी, बल्कि उन्हें वाहन के कागजों को पूरा करने के लिए समय देगी. साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जागरूकता अभियान (Awareness Campaign) भी चलाएंगे. वाहनों के कागजात अपडेट (Vehicle papers update) कराने के लिए प्रदेश में अतिरिक्त सेवा केंद्र (Service center) खोले जाएंगे.
उच्चस्तरीय बैठक में सीएम रघुवर दास ने दिया आदेश
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में यह आदेश दिया कि ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के अधिकारी तीन महीने तक लोगों को जागरूक करें और वाहन के कागजात अपडेट कराने का मौका दें. बता दें कि बैठक में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019(Motor Vehicles Act-2019) के प्रावधानों को लागू करने के बाद प्रदेश में हो लोगों को रही दिक्कतों की समीक्षा की गई थी. आदेश के तहत ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नए नियमों और जरूरी कागजातों के बारे में बताएंगे और उन्हें बनवाने में लोगों की मदद भी करेंगे.



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