रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे या पटना जाकर अपना घर-परिवार संभालेंगे। इस पर 8 नवंबर को फैसला आएगा। लालू की जमानत याचिका पर इस दिन झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई के लिए यह तिथि निर्धारित की है। दरअसल, लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए अदालत से विशेष आग्रह किया।

इस दौरान सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। सीबीआइ का कहना था कि उन्हें करीब तीन सप्ताह का समय दिया जाए, लेकिन अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि 15 नवंबर को अदालत में अवकाश रहेगा। इसलिए मामले में सुनवाई इससे पहले की तिथि पर की जाए। इसके बाद अदालत ने आठ नवंबर की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है।

दुमका कोषागार मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू को आइपीसी और पीसी एक्ट के तहत सात- सात साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद ने जमानत याचिका में अपनी बीमारी का हवाला दिया है। कहा है कि वे कई बीमारियों से ग्रसित हैं। शुगर, हृदय और किडनी के मरीज हैं। बढ़ती उम्र के चलते उनके स्वास्थ्य गिरावट हो रही है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। इससे पहले लालू को हाई कोर्ट ने जुलाई में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है।
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