रांची. जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में जमानत के लिए याचिका दायर की है. शुक्रवार को लालू की ओर से इस मामले में जमानत याचिका दायर की गई. इस अर्जी पर 25 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
अदालत ने सुनाई थी 7-7 वर्ष बामशक्कत कैद की सजा
दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पिछले वर्ष 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत सात-सात वर्ष बामशक्कत कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी वो सजायाफ्ता हैं. लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपए गबन करने के आरोप हैं.
बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला देकर मांगी जमानत
लालू ने जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि वो रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं. बता दें कि लालू मधुमेह, हृदय और किडनी के मरीज हैं. पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है. याचिका में बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने की मांग की गई है.
इससे पहले जुलाई में हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
इससे पहले जुलाई में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है. इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें देवघर मामले में जमानत दी थी.



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