रांची।  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला केडोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित (आर सी 47ए/96 ) मामले में शनिवार को दो लोगों की गवाही दर्ज की गई। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में केन्द्रीय उत्पाद विभाग के पूर्व अधीक्षक रवीन्द्र कुमार छिब्बर ने गवाही दी। वे गवाह संख्या 521 के रूप में अदालत में उपस्थित हुए थे। उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से संबंधित जानकारी अदालत को दी और दस्तावेजों का पहचान किया। रविंद्र कुमार छिब्बर से अभियुक्त आपूर्तिकर्ता राजन मेहता, हरीश खन्ना, मधु मेहता तथा एम एस विधि की ओर से अदालत में जिरह की गयी। 
इसके अलावां बेंगलुरु के तत्कालीन प्रधान मुख्य आयुक्त रजनीश कुमार की गवाही दर्ज की गई। उन्होंने आयकर से संबंधित जानकारी दी। वे सीबीआइ की ओर से 522 वें गवाह के रूप में हाजिर हुए थे। रजनीश कुमार की ओर से अभियुक्त आपूर्तिकर्ता दयानंद कश्यप और संजय सिन्हा की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में जिरह की।

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