धनबाद कोर्ट ने गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान और उसके दो साले, रिंकू खान एवं भोलू खान को पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही इन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट ने ये सजा जदयू नेता डब्बू सिंह की पुत्री शोभा सिंह पर हमले के मामले में सुनाई.

निचली अदालत के फैसले पर दोषियों के वकील ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील की जाएगी. बता दें कि जेडीयू नेता डब्बू सिंह की हत्या के मामले में केस उठाने की धमकी के मद्देनजर दोषियों ने उनकी बेटी शोभा सिंह पर गोली चलाई थी. इसके बाद 17 अगस्त  2011 को पीड़िता ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इस कांड में धारा-307 के तहत पांच साल तथा धारा- 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी. तीनों दोषी इस मामले में पूर्व से ही जेल में बंद हैं. गत 25 मई को ही अदालत ने इस मामले में तीनों को दोषी करार दिया था.

सजा पाने के बाद दोषियों ने कहा हम औरतों और बच्चों पर गोली नहीं चलाते. सजा के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करेंगे.


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