झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग के उपसचिव विनोद कुमार झा को एसीबी कोर्ट ने घूस लेने के मामले में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 7 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा.
एसीबी के विशेष न्यायालय में उपसचिव विनोद कुमार झा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी दिलीप कुमार को 20 हजार रुपया घूस लेने का दोषी माना गया. दरअसल वर्ष 2013 में एसीबी ने दोनों को 20 हजार रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मामला दर्ज कर कोर्ट में सुनवाई चली.
बता दें कि जल संसाधन पदाधिकारी पद से रिटायर होने के बाद सुधीर कुमार ठाकुर से सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 20 हजार रुपया घूस मांगा गया था. जिसकी शिकायत उन्होंने एसीबी से की. एसीबी ने जाल बिछाकर विनोद कुमार झा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी दिलीप कुमार को 20 हजार रुपया घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था.



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