एक सप्ताह के भीतर खटारा ब्यासों एवं छोटे वाहनों को स्कूलों से हटाने का निर्देश
अफरोज कुरैशी
धनबाद: जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने जिले में संचालित निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों और वाहन चालकों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और स्कूल बसों, निजी वाहनों से स्कूल लाने ले जाने के सम्बंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।मौके पर ट्रैफिक डीएसपी दिनेश गुप्ता भी मौजूद रहें।
सुप्रीम कोर्ट केआदेश का हवाला देते हुए निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों और वाहन संचालकों को चेतावनी दी और कहा कि स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले स्कूल वाहनों में खिड़की के निकट जाली,फ़ास्ट एड बॉक्स, दुरुस्त कागजात,कम से कम पांच वर्ष अनुभव प्राप्त ड्राईवर,सिटिंग कैपेसिटी के अनुसार बच्चों की पिक ड्राप फैसिलिटी सुनिश्चित कराएं।आठ दिन का समय देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप वाहनों का परिचालन कराने का आदेश देते हुए हिदायत दी कि अगर आदेश का पालन नही लिया गया तो गाड़ियां सीज कर ली जाएगी यहां तक कि स्कूल का निबंधन भी रद्द करने के लिए सक्षम विभाग को शिफारिश की जाएगी । साथ ही डीटीओ ने यह भी निर्देश दिया कि मोटरसाइकिल से विद्यालय आने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनके पैरेंट्स को सख्त हिदायत दें और बाइक से स्कूल आने पर प्रतिबंध लगाए।



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