लालू प्रसाद के करीबी और राजद विधायक भोला यादव के खिलाफ रांची की सीबीआई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसके बाद उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. चारा घोटाले की सुनवाई करने वाले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
इससे पहले 3 अप्रैल को भोला यादव के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया था और उन्हें 19 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया था. लेकिन भोला यादव अदालत में हाजिर नहीं हुए. इतना ही नहीं उन्होंने नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया. राजद विधायक ना खुद उपस्थित हुए ना उनका कोई वकील कोर्ट में उपस्थित हुआ. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
अदालत ने भोला यादव के उस बयान पर संज्ञान लेते हुए अवमानना को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद की सजा को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया था. भोला यादव ने ये बयान दुमका मामले में लालू प्रसाद को सजा सुनाये जाने के बाद दिया था.
भोला यादव बिहार के बहादुरपुर विधानसभा से राजद विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं.



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