गोड्डा खान हादसे को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले केन्द्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने केन्द्र सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जवाब के लिए अंतिम मौका दिया है.

कोर्ट ने केन्द्र से पूछा है कि केन्द्र बताए कि इस हादसे में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी होगी या नहीं. जवाब देने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कोर्ट से समय मांगा गया है. कोर्ट ने दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है.

प्रार्थी मोहम्मद सरफराज ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से हादसे की जांच कराने की मांग की है. 29 दिसम्बर 2016 को गोड्डा में बड़ा खान हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 80 मजदूरों की मरने की खबर थी. लेकिन कंपनी ने मौत की संख्या बहुत कम बताया था.

प्रार्थी का कहना है कि सुरक्षा की अनदेखी कर खनन का काम किया जा रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ. सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा और हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए.
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