आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिली. जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया. लालू प्रसाद की ओर से बीमारियों का इलाज कराने के लिए हाईकोर्ट से प्रोविजनल बेल मांगी गई थी.

हाईकोर्ट ने एम्स और रिम्स की रिपोर्ट के आधार पर लालू प्रसाद को इलाज के लिए 6 सप्ताह की बेल दी है. लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सह कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद को गंभीर बीमारियां हैं. उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है. वैसे इलाज तो हो रहा है लेकिन जैसा होना चाहिए, वैसा नही हो रहा है. सिंघवी ने इस दौरान मेदांता, गुरूग्राम समेत कई हॉस्पिटल का उदाहरण कोर्ट के सामने रखा.

सीबीआई की ओर से बेल का विरोध किया गया. कोर्ट को बताया गया कि एम्स या रिम्स की रिपोर्ट में सब कुछ सही कहा गया है. कहीं यह नहीं बताया गया है कि उन्हें कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसके लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता है.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लालू प्रसाद को 6 सप्ताह की बेल दी. उनकी ओर से 12 सप्ताह की जमानत मांगी गयी थी.
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