पिता लालू प्रसाद के साथ-साथ बेटे तेजस्वी यादव को भी झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया. सीबीआई कोर्ट ने बयान को लेकर तेजस्वी सहित चार नेताओं को नोटिस जारी किया गया था.

 
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने नोटिस जारी कर सभी को कोर्ट में हाजिर होकर जबाव देने को कहा था. सीबीआई कोर्ट के नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई कोर्ट के नोटिस को खारिज कर दिया.

नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चितरंजन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इन नेताओं पर लगाए गये आरोप गलत हैं. वही सीबीआई कोर्ट के द्वारा पेश किये गये समाचार पत्र को पढ़कर ऐसा नहीं प्रतित होता है कि उस बयान से कोर्ट की अवमानना हो रही है.



हाईकोर्ट के इस फैसले से तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को राहत मिली. चारों नेताओं ने चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट की सजा पर टिप्पणी की थी. जिसको लेकर सीबीआई कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया था.
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