रांची में मुख्यमंत्री आवास घेरने के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा सहित चार लोग बरी हो गए. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया. रांची सिविल कोर्ट की न्यायाधीश वैशाली श्रीवास्तव की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. इसी के साथ यशवंत सिन्हा, पूर्व सांसद अजय मारू, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन संजय सेठ बरी हो गए.
दस साल पहले के इस मामले में रांची में सीएम आवास घेरने के दौरान अवैध मजमा लगाने और पुलिस बैरिकेटिंग तोड़ने का इन लोगों पर आरोप लगा था. सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया था. उस समय सूबे के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे.
मामला 12 मई 2008 का है. भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का आवास घेरने जा रहे थे. इन लोगों पर आरोप लगा था कि इन्होंने रांची के हॉट लिप्स चौक पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया. साथ ही नाजायज मजमा लगाकर बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया और प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठ गये. इस संबंध में तत्कालीन सीओ रंजीत सिन्हा के बयान पर गोंदा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.



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