राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी भोला प्रसाद की आपराधिक अवमाननावाद याचिका को हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया. साथ ही भोला प्रसाद यादव पर ढाई लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया. साथ ही आदेश दिया की यह राशि केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कोष में दो हफ्ते के अंदर जमा कराएं.

बिहार के बहादुरपुर से विधायक भोला यादव के आपराधिक अवमाननावाद याचिका पर मंगलवार को न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भोला यादव की ओर से बिना शर्त माफी मांगी गई. कोर्ट ने उनके माफीनामा को देखते हुए उन्हें माफ करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. कोर्ट ने हिदायत दी कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार का काम ना करें और दंडस्वरूप उन्हें ढाई लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया.

आपको बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सजा होने के बाद भोला यादव द्वारा मीडिया में बेतुका बयान दिया गया था, जिस पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने संज्ञान लेते हुए उन पर आपराधिक मामला चलाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट को पत्र लिखा था.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह के उसी पत्र के आलोक में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए भोला यादव पर आपराधिक अवमाननावाद याचिका चलाया. जिस याचिका की सुनवाई के दौरान आज मंगलवार को उनके द्वारा माफी मांगे जाने पर कोर्ट द्वारा याचिका को निष्पादित कर दिया गया.

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