लातेहार के एक मामले में 15 साल से वारंट की तामिल नहीं होने पर झारखंड हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने इस सिलसिले में गृह सचिव, डीजीपी, डीआईजी, लातेहार एसपी, बरवाडीह थाना प्रभारी और केस के आईओ को तलब किया है. सभी को 14 सितम्बर को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना है.
दरअसल कोर्ट जानना चाहती है कि आखिर किन परिस्थितियों में वारंट की तामिल अब तक नहीं हो पाई. न्यायाधीश केपी देव की कोर्ट में ये बात तब सामने आई जब उसी मामले के दूसरे दोषी हरि सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. पता चला कि मामले के एक आरोपी दशरथ सिंह 15 साल से फरार है. और पुलिस अभी तक उसके खिलाफ जारी वारंट की तामिल नहीं कर पायी है.
बता दें कि वर्ष 2003 में लातेहार में वनरक्षी पर अंधाधूंध फायरिंग की गई थी. उस मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया गया था. हरि सिंह को निचली अदालत से सजा मिली. लातेहार कोर्ट के उस फैसले को हरि सिंह ने हाइकोर्ट में चुनौती दी है. जबकि दूसरा आरोपी दशरथ सिंह पुलिस की पकड़ से अबतक दूर है. जानकारी में ये बात आते ही कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की.



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