रघुवर सरकार ने विभिन्न व्यापारिक संस्थानों या दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को राहत दी है. सरकार ने तय किया है कि अब कोई व्यापारिक संस्थान या दुकानदार अपने किसी मजदूर से सप्ताह में 50 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता. अगर इस बाबत श्रम विभाग को शिकायत मिलेगी, तो ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो सकती है. पहले यह समयसीमा 54 घंटे निर्धारित थी.
मंगलवार को हुई रघुवर कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर फैसला लिया गया. इसके तहत गिफ्ट मिल्क योजना के लिए मिल्क फेडरेशन को अधिकृत किया गया है. इस योजना के तहत बच्चों को मिड डे मील के साथ दूध देने की भी योजना है. साथ ही सरकार ने सिमडेगा में ग्रिड स्थापित करने का भी फैसला लिया.
कैबिनेट के फैसले
सिमडेगा ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति.
गोड्डा जिला के मेहरामा एवं महागामा प्रखंड में बिहार के साथ संयुक्त अंतरराज्यीय योजना बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना के झारखंड में पड़ने वाले भाग के कार्यो के लिए 10031.89 लाख रुपये को मंजूरी.
झारखंड में गिफ्ट मिल की योजना के क्रियान्वयन के लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन को अभिकर्ता मनोनीत किए जाने की स्वीकृति.
पथ निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली एवं पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि से संबंधित) के कार्यों के प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति
भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण से संबंधित बिहार स्टांप नियमावली-1995, झारखंड मुद्रांक लिखत न्यून मूल्यांकन नियमावली- 2009 एवं 2012 में संशोधन को मंजूरी.
झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति
झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में संशोधन की स्वीकृति



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