अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत याचिका को  झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. उनकी तरफ से उम्र, बीमारी और सजा की अवधि का हवाला देकर जमानत की मांग की गयी थी. लेकिन कोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया.

अलकतरा घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दोषी मानते हुए चार साल की सजा और चार लाख रुपये जुर्माना सुनाया था. इसी सिलसिले में इलियास हुसैन पिछले चार महीने से जेल में हैं.

बता दें कि यह मामला साल 1992 का है. तब करीब 375 मीट्रिक टन अलकतरा की गड़बड़ी की गई थी. इससे बिहार सरकार को 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. इस मामले में इलियास हुसैन के अलावा उनके निजी सचिव सहाबु्द्दीन बेग, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, पीएंडटी के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था.
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