दागी उम्मीदवारों को अपने ऊपर लगे आरोपों और मिली सजाओं की जानकारी मतदाताओं को देना होगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिया. बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई. साथ ही आयोग की ओर राजनीतिक दलों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया. इस बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा कि दागी उम्मीदवारों को अपने ऊपर लगे आरोपों और मिली सजाओं को स्थानीय अखबारो के माध्यम से कम से कम तीन बार प्रकाशित कर क्षेत्र की जनता को इसकी जानकारी देनी होगी. इतना ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये भी इन मामलों से जुड़े तथ्यों को कम से कम तीन बार प्रसारित करना होगा.

बैठक में राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों की भी जानकारी दी. साथ ही हाल के दिनों में इसमें हुए कुछ बदलावों से भी राजनीतिक दलों को अवगत कराया. एल खियांग्ते ने साफ कर दिया कि किसी भी निजी और सार्वजनिक मकान या प्रतिष्ठान पर दल या प्रत्याशी का झंडा, पताका या पोस्टर नहीं लगाया जा सकता. अगर मकान मालिक खुद लगाना चाहें, तो वे ऐसा कर सकते हैं.
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