झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भुइंया ने चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है. इसके लिए उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को दो सप्ताह में अपना जवाब पेश करने का कहा है.

दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत ने दुलाल भुइंया को पांच साल की सजा सुनाई है. फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं. याचिका में दुलाल ने कई हाइकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है. साथ ही कहा है कि कई बार इस तरह के मामले में चुनाव लड़ने की इजाजत मिली है. पूर्व मंत्री ने कोर्ट से मांग की है कि उनकी सजा को स्थगित मानकर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए.

दुलाल ने निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती भी दे रखी है. उनकी अपील याचिका हाइकोर्ट में लंबित है. बता दें कि तीन दिन पहले कांग्रेस छोड़कर दुलाल ने बीएसपी का दामन थाम लिया. वे पलामू से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं.

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