झारखंड के दुमका में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने गैंग रेप मामले में 11 नामजद आरोपियों को दोषी करार दिया है. जबकि मामले से जुड़े अन्य पांच नाबालिगों का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है. माननीय न्यायालय 10 जून को अपना फैसला सुनाएगी और सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करेगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा ने पैरवी की.
बता दें कि गैंग रेप की शिकार पीड़िता ने 7 सितंबर 2017 को दुमका मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें पीड़िता ने 17 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया था. पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए शिकायत के अनुसार, घटना के दिन शाम करीब सात बजे अपने दोस्त के साथ दिग्धी कॉलेज रोड से घर लौट रही थी. इसी दौरान आरोपियों ने जबरन हथियार का डर दिखाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 36 घंटे के भीतर 16 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था.
ये हुए थे गिरफ्तार-
पुलिस ने मामले में नामजद दानियल किस्कू ( ताराजोड़ा गांव) सदाम अंसारी, नवडीह (तेलियाचक) अनिल राणा (चांदोपानी), कुर्बान अंसारी, नवाडीह (तेलियाचक) सुरज सोरेन ( कोदोखिंचा) शहबाज अंसारी ( तेलियाचक) जियाउल अंसारी ( तेलियाचक), इमरान अंसारी ( तेलियाचक), शैलेंद्र मरांडी (कोदोखिंचा), जयप्रकाश हेम्ब्रम ( कोदोखिंचा), सुमन सोरेन (बागडुबी), अलविनुस हांसदा (कोदोखिंचा), मार्शल मुर्मू (गुहियाजोरी), सुभाष हांसदा (कोदोखिंचा), जॉन मुर्मू (गुहियाजोरी) हाबिल टुडू को गिरफ्तार किया था. इसमें से पांच नाबालिग थे. जिनके खिलाफ मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है.



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