भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट (एनआईए) ने प्रज्ञा ठाकुर को सुनवाई पर कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर इस वक्त सशर्त जमानत पर बाहर हैं। एआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव ब्लास्ट मामले में हफ्ते में कम से कम एक बार पेश होने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य के चलते प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट से जमानत मिली है व उनपर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भोपाल लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बन गई हैं। साध्वी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को इस चुनाव में पराजित किया।



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