चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू यादव को जमानत नहीं मिली है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई को 5 जुलाई तक शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

आधी सजा काट लेने के आधार पर मांगा बेल 

पूर्व सीएम की तरफ से देवघर कोषागार मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. याचिका में आधी सजा काट लेने का हवाला देते हुए बेल मांगा गया है. इस मामले में सीबीआई अदालत ने लालू यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी.

लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं मिला बेल

इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उनकी ओर से बीमारी के इलाज का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. पूर्व मुख्यमंत्री को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. इन तीनों मामलों में वो सजा काट रहे हैं. तीनों ही मामलों में उनकी ओर से झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिकाएं दायर की गई हैं, जो अभी लंबित हैं.

रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं लालू
एक साथ कई बीमारियों से जूझ रहे लालू यादव इन दिनों रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. उनके परिवारवाले लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. वहीं डॉक्टरों का दावा है कि लालू यादव ठीक हैं. रिम्स के डॉक्टर ने डायबिटीज पीड़ित लालू यादव को दिन में एक आम खाने की इजाजत दी है. जिसके चलते उनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है. हालांकि अन्य चीजें कंट्रोल में है.
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