धनबाद। लोक सभा चुनाव-2014 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री सबा अहमद समेत दस को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है।  22 अगस्त को उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसले के लिए पांच सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। बाबूलाल मरांडी और सबा अहमद की उपस्थिति में गुरुवार को अदालत ने फैसला मुनाया।
क्या है मामलाः लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान 10 अप्रैल 2014 को बाघमारा के पोलो ग्राउंड में जेवीएम प्रत्याशी डाॅ. सबा अहमद के पक्ष में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को चुनावी सभा करनी थी। अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद ने दोपहर 12.30 से 3 बजे तक सभा की अनुमति दी थी। राम सुरेश पाठक जिला प्रशासन की ओर से उड़न दस्ता अधिकारी के रुप मे वहां तैनात थे। तय समय के बाद दोपहर 3.50 बजे बाबूलाल मरांडी का हेलिकाॅप्टर पोलो ग्राउंड में उतरा। इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पाठक ने बाबूलाल मरांडी, सबा अहमद, प्रमुख रविता देवी, शत्रुघ्न महतो , भीमलाल रवानी, राजू शर्मा, शमी शर्मा, नरेश कुमार, प्रकाश नोनिया, बबलू अंसारी के विरुद्ध बाघमारा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या-94/14) दर्ज करवाई थी।
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