चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें चार सप्ताह का बेल दिया है. जगन्नाथ मिश्र को यह बेल मेडिकल ग्राउंड पर दिया गया है.
याचिका में कहा गया कि चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और इसका इलाज रांची में संभव नहीं. इसलिए इलाज के लिए गुड़गांव जाने के लिए उन्हें जमानत दी जाए. याचिका में बताया गया कि उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से चल रहा है.
इस सिलसिले में जगन्नाथ मिश्र की ओर से रिम्स की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई. इस रिपोर्ट में दर्ज था कि पूर्व मुख्यमंत्री कैंसर से पीड़ित हैं और रांची में उनका इलाज संभव नहीं है. चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. देवघर कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.



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