राज्य के 514 मासूम आदिवासी को फर्जी नक्सली बनाकर सरेंडर कराने के मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार के द्वारा पेश किए गए सील बंद रिपोर्ट का अवलोकन किया. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के कोर्ट ने राज्य सरकार को सील बंद रिपोर्ट को केन्द्र के गृह विभाग भेजने का आदेश दिया है. केन्द्र सरकार को सीलबंद रिपोर्ट को देखकर उसकी सत्यता की जांच कर अपनी टिप्पणी सहित दोबारा सील बंद स्थिति में वापस पेश करने का आदेश दिया है.

मामले की अगली सुनवाई 9 मई की तय की गई है. पूर्व में कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश करने को कहा था. जिस पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में आज यह सील बंद रिपोर्ट पेश की गई . इस मामले को लेकर प्रदेश स्तर पर काफी राजनीति गरमायी रही थी. विपक्ष ने सरकार पर मासूमों को नक्सली बना सरेंडर का ड्रामा करने का आरोप लगाया था.
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