पीए शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को बड़ी राहत मिली है. शिबू सोरेन इस मामले में बरी हो गये हैं. उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और नंद किशोर मेहता समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से वकील संजीव कुमार कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और शशिनाथ झा के परिवार की अपील को खारिज कर दिया.

22 मई 1994 को शशिनाथ झा को कथित रूप से अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी. शशिनाथ झा उस समय शिबू सोरेन के निजी सचिव थे. 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत नहीं डालने के लिए जेएमएम के चार पूर्व सांसदों को कथित तौर पर घूस देने की जानकारी शशिनाथ झा को हो गई थी.

इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने शिबू सोरेन को 28 नवंबर, 2006 को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. लेकिन 23 अगस्त, 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और शिबू सोरेन को इस मामले में बरी कर दिया था.
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