रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद के वकील के सामने बेल ऑर्डर के लिए कई शर्तें रखीं. इसके मुताबिक, लालू प्रसाद बेल के दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे और कहां-कहां इलाज कराएंगे, इसकी जानकारी कोर्ट को देना होगा. आरजेडी सुप्रीमो को अपने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत के दौरान इन शर्तों का खयाल रखना होगा.
राजद सुप्रीमो के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड भरे जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई. कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही जेल प्रशासन उन्हें रिलीज कर देंगे. गुरुवार से बेल के दिन काउंट होंगे.
जेल से बाहर निकलने के बाद बुधवार शाम लालू प्रसाद फ्लाइट से पटना जा सकते हैं. राजद विधायक भोला यादव ने उनके बेल बॉन्ड भरे जाने की सूचना फोन पर राबड़ी देवी को दी. इससे पहले बेल बॉन्ड को लेकर मामला तब फंस गया जब सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट मांग दिया. पासपोर्ट सीबीआई के पास है. सीबीआई ने कोर्ट को इस सिलसिले में लिखकर दिया. इसके बाद लालू प्रसाद के लिए बेल बॉन्ड जारी हुआ.
बता दें कि गत शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद को 6 हफ्ते का बेल दिया. इससे संबंधित आदेश बुधवार को सीबीआई कोर्ट में पहुंचा.



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