रांची-टाटा नेशनल हाईवे के निर्माण से संबंधित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने संबंधित कंपनी और विभागों को साफ कहा कि वे बहाना न बनाएं बल्कि काम जल्द पूरा करें. न्यायाधीश अपरेश कुमार ने सुनवाई के दौरान ये मौखिक टिप्पणी की.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी ने फंड की कमी होने का हवाला दिया. साथ ही कहा कि वन विभाग से एनओसी नहीं मिल पा रहा है. जमीन अधिग्रहण भी नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण से निर्माणकार्य रुका हुआ है. वही कंपनी को फंड देने वाले कैनरा बैक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बैंक को जितना फंड देना था वह दे दिया गया है. वन विभाग की ओर से बताया गया कि एनओसी के लिए आवेदन देने में देर के कारण एनओसी जारी करने में देरी हुई. कोर्ट ने सभी संबंधित विभाग और कंपनी  को बहाना बनाना छोड़ कर सड़क का निर्माण पूरा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने एनएचआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को अगली सुनवाई को हाजिर होकर में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 जून को तय की गई है.
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