झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री राजा पीटर पर एनआईए कोर्ट में आरोप गठित हो गया. कोर्ट ने राजा पीटर, नक्सली कुंदन पाहन एवं अन्य अभियुक्तों पर आरोप गठित कर दिया. अब मामले में गवाही शुरू होगी.

रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायुक्त नवनीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को पेश किया गया. बारी-बारी से सभी आरोपियों को उनके ऊपर लगाए गये आरोपों को बताया गया. मुख्य आरोपी राजा पीटर को कोर्ट ने बताया, 'आपके ऊपर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का आरोप है. आपका संबंध प्रतिबंधित संगठन से है और आपके द्वारा पैसा भी मुहैया कराया गया'. जवाब में राजा पीटर ने कोर्ट से कहा,' मैं निर्दोष हूं. मैंने साजिश नहीं की, बल्कि मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है. मेरे साथ साजिश की जा रही है. मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं.'

कोर्ट ने नक्सली कुंदन पाहन को कहा, 'आप पर आरोप है कि आप नक्सली हैं. आपने हाईस्कूल में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या की. जवाब में कुंदन पाहन ने कहा, 'मैं नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन रमेश सिंह मुंडा की हत्या में शामिल नहीं था'.

इसी तरह कोर्ट ने सभी आरोपियों को बारी-बारी से आरोप सुनाया. जवाब में सभी ने खुद को निर्दोष बताया. राजा पीटर ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मेरे लिए अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, वह गलत है. मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.

राजा पीटर के वकील ने कहा कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या जिसने की और जिनके यहां वह शख्स जाकर ठहरा, उस व्यक्ति का नाम अभी तक इस मामले में शामिल नहीं किया गया है. बता दें कि पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाईस्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान कर दी गई थी. इस मामले की जांच एनआईए कर रही है.

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