झारखंड सरकार ने एक बार फिर मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को अवैध घोषित कर दिया है. साथ ही इस संगठन को चंदा देने, सदस्य बनने और इससे संबंधित साहित्य छपवाने को गैर कानूनी काम करार दिया है. इस सिलसिले में सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए पीएफआई को राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया.
अधिसूचना के मुताबिक संगठन की गतिविधियों को देखते हुए पुलिस की सिफारिश पर सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार की माने तो संगठन देश विरोधी गतिविधि, सामाजिक शांति को बिगाड़ने और आतंकी संगठनों से साठगांठ में संलिप्त रहा है. ऐसे में अपराध विधि संशोधन अधिनियम- 1908 की धारा 16 के तहत सरकार ने संगठन को प्रतिबंधित किया है.
राज्य सरकार के मुताबिक पीएफआई झारखंड के अलावा केरल, बंगाल और बिहार में गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है. ऐसे में राज्य में विधि व्यवस्था पर गंभीर खतरे को देखते हुए संगठन को अवैध धोषित किया गया है. अधिसूचना में पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में अवैध जुलूस और देश विरोधी नारे लगाने का जिक्र है. बता दें कि पिछले साल भी सरकार ने इस संगठन पर बैन लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया था.



Post A Comment:
0 comments so far,add yours